जबलपुर हाईकोर्ट से आया अभिभावकों के पक्ष में फैसला, निजी स्कूलों में देनी होगी केवल ट्यूशन फीस अन्य फीसों पर लगाई हाई कोर्ट ने रोक |
हाईकोर्ट से मिली अभिभावकों को बड़ी राहत,जबलपुर हाई कोर्ट ने दिया प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ फैसला अब अविभावको को केवल देनी होगी ट्यूशन फीस, अन्य मदो की फीसों पर रोक |
मध्यप्रदेश | जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है ! जो अभिभावको के पक्ष में लिया गया है ! मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में अब स्कूलों की मनमानी फीस नही देनी पड़ेगी ! केवल ट्यूशन फीस ही देनी होगी ! दरअसर निजी स्कूल संचालक लॉकडाउन और कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद रहने के बाद भी पूरी फीस लेनी चाहते है ! इसलिए स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लासेस बच्चो को दी जा रही है ! ताकि पूरी फीस ली जा सके ! इसी तर्क के खिलाफ अभिभावको ने निजी स्कूलों के खिलाफ हाईकोर्ट से याचिका की है ! कि बच्चो की फीस माफ़ की जाये ! इसी पर हाईकोर्ट का आदेश आया है ! कि प्राइवेट स्कूल वाले केवल ट्यूशन ही ले सकेंगे ! जो पिछले सत्र में ट्यूशन फीस लगती थी ! वही फीस ही अभिभावको से ली जाये ! इस पर निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट से मांग करते हुए आग्रह किया है कि जब कोरोना काल समाप्त हो जाये ,तो स्कूल पुरे सत्र के अन्य मदो की फीस भी वसूल कर सके ! लेकिन इस पर याचिका कर्ताओ ने अपनी आपत्ति जताई ! जिस पर हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख दी है !
30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे ! शिक्षा विभाग द्वारा ये फैसला आया है ! कि 30 सितंबर तक प्रदेश के निजी व सरकारी स्कूल बंद रहेंगे ! केवल ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही विधर्थियों को पढ़ाया जायेगा !
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